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हत्यारे दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास
Updated Thu, 18 Jan 2018 02:48 AM IST
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मेरठ। मकान के विवाद में महिला को जलाकर मार डालने वाले दो सगे भाइयों को अपर जिला जज-15 शिवचंद की अदालत ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रवि ने करीब तीन साल पहले थाना सदर पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी बहन सीमा पत्नी रंजीत निवासी रजबन छोटा बाजार, टंडेल मोहल्ला ने छोटा बाजार रजबन निवासी राजा पुत्र हरीश चंद से 1.30 लाख रुपये में मकान खरीदा था। लेकिन राजा ने सीमा को मकान पर कब्जा नहीं दिया। इस बात को लेकर सीमा व राजा में विवाद चल रहा था।
दिनांक 20 नवंबर 2014 को राजा ने सीमा को फैसले की बात कहकर उसी घर में बुलाया था। जहां उसने अपने भाई जीतू के साथ मिलकर सीमा पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी सीमा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। थाना सदर पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या 15 शिवचंद की अदालत में की गयी। जहां पर सरकारी वकील मो. फारूख ने वादी सहित अनेक गवाह पेश किए। कोर्ट ने राजा और जीतू को हत्या करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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- मकान के विवाद में महिला को जलाकर मार डाल था, 20-20 हजार अर्थदंड लगा
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रवि ने करीब तीन साल पहले थाना सदर पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी बहन सीमा पत्नी रंजीत निवासी रजबन छोटा बाजार, टंडेल मोहल्ला ने छोटा बाजार रजबन निवासी राजा पुत्र हरीश चंद से 1.30 लाख रुपये में मकान खरीदा था। लेकिन राजा ने सीमा को मकान पर कब्जा नहीं दिया। इस बात को लेकर सीमा व राजा में विवाद चल रहा था।
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दिनांक 20 नवंबर 2014 को राजा ने सीमा को फैसले की बात कहकर उसी घर में बुलाया था। जहां उसने अपने भाई जीतू के साथ मिलकर सीमा पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी सीमा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। थाना सदर पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या 15 शिवचंद की अदालत में की गयी। जहां पर सरकारी वकील मो. फारूख ने वादी सहित अनेक गवाह पेश किए। कोर्ट ने राजा और जीतू को हत्या करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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