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आज से भरा जाएगा जीएसटीआर-1
Updated Sun, 01 Oct 2017 02:27 AM IST
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मेरठ। कारोबारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत अगस्त के रिटर्न भरने की तैयारी शुरू करनी होगी। अगस्त का जीएसटीआर-1 एक से पांच अक्तूबर तक भरा जाएगा।
जुलाई के जीएसटीआर-3 के रिटर्न 30 सितंबर तक दाखिल किए गए। रविवार से अगस्त के रिटर्न भरने की शुरुआत हो जाएगी। प्रोविजनल भरे गए रिटर्न का पूरा ब्योरा जीएसटीआर-1 में देना होगा। इस संबंध में राज्य वस्तु एवं सेवा कर के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि पूरे महीने व्यापारी ने जितनी बिक्री की है, उसका ब्योरा उसे इस रिटर्न में देना होगा। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह भरा जा सकता है। जीएसटीआर-1 के बाद जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को सिर्फ जांचना होगा कि उनकी बिक्री की एंट्र्री सही तरीके से हुई है या नहीं। इसके अलावा कोई गलत ब्योरा तो नहीं दर्ज हो गया है। अगस्त का जीएसटीआर-2 छह से 10 अक्तूबर तक और 11 से 15 अक्तूबर तक जीएसटीआर-3 भरा जाएगा।
आज से प्रस्तावित है केंद्रीय ई-वे बिल
मेरठ। एक अक्तूबर से केंद्रीय ई-वे बिल लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए अलग से सर्कुलर जारी किया जाएगा। अगर केंद्रीय ई-वे बिल लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त की रात 12 बजे से लागू किया गया राज्य ई-वे बिल खत्म हो जाएगा।
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व्यापारी ई-वे बिल का विरोध करते रहे थे, उनका कहना था कि जब एक अक्तूबर से केंद्र सरकार का ई-वे बिल लागू होना है तो फिर महज 46 दिन के लिए राज्य सरकार ई-वे बिल क्यों लागू कर रही है। इस पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अधिकारियों का कहना था कि आयातित माल का हिसाब रखने के लिए यह कदम जरूरी है। इससे कर चोरी करने वाले माल के परिवहन पर रोक लगेगी और केंद्र सरकार के ई-वे बिल को भरने की आदत पड़ेगी। टैक्स चोरी करने वालों को पकड़े जाने का डर रहेगा। राज्य वस्तु एवं सेवा कर के एडिशनल कमिश्नर एके राय ने बताया कि केंद्रीय ई-वे बिल पूरे देश में लागू होना प्रस्तावित है, लिहाजा राज्य वाला ई-वे बिल उसके बाद नहीं रहेगा। केंद्र सरकार का ई-वे बिल लागू हुआ या नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं है।
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जुलाई के जीएसटीआर-3 के रिटर्न 30 सितंबर तक दाखिल किए गए। रविवार से अगस्त के रिटर्न भरने की शुरुआत हो जाएगी। प्रोविजनल भरे गए रिटर्न का पूरा ब्योरा जीएसटीआर-1 में देना होगा। इस संबंध में राज्य वस्तु एवं सेवा कर के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि पूरे महीने व्यापारी ने जितनी बिक्री की है, उसका ब्योरा उसे इस रिटर्न में देना होगा। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह भरा जा सकता है। जीएसटीआर-1 के बाद जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को सिर्फ जांचना होगा कि उनकी बिक्री की एंट्र्री सही तरीके से हुई है या नहीं। इसके अलावा कोई गलत ब्योरा तो नहीं दर्ज हो गया है। अगस्त का जीएसटीआर-2 छह से 10 अक्तूबर तक और 11 से 15 अक्तूबर तक जीएसटीआर-3 भरा जाएगा।
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आज से प्रस्तावित है केंद्रीय ई-वे बिल
मेरठ। एक अक्तूबर से केंद्रीय ई-वे बिल लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए अलग से सर्कुलर जारी किया जाएगा। अगर केंद्रीय ई-वे बिल लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त की रात 12 बजे से लागू किया गया राज्य ई-वे बिल खत्म हो जाएगा।
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व्यापारी ई-वे बिल का विरोध करते रहे थे, उनका कहना था कि जब एक अक्तूबर से केंद्र सरकार का ई-वे बिल लागू होना है तो फिर महज 46 दिन के लिए राज्य सरकार ई-वे बिल क्यों लागू कर रही है। इस पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अधिकारियों का कहना था कि आयातित माल का हिसाब रखने के लिए यह कदम जरूरी है। इससे कर चोरी करने वाले माल के परिवहन पर रोक लगेगी और केंद्र सरकार के ई-वे बिल को भरने की आदत पड़ेगी। टैक्स चोरी करने वालों को पकड़े जाने का डर रहेगा। राज्य वस्तु एवं सेवा कर के एडिशनल कमिश्नर एके राय ने बताया कि केंद्रीय ई-वे बिल पूरे देश में लागू होना प्रस्तावित है, लिहाजा राज्य वाला ई-वे बिल उसके बाद नहीं रहेगा। केंद्र सरकार का ई-वे बिल लागू हुआ या नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं है।