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प्रांजल हत्याकांड में बहस पूरी, 13 को सुनवाई
Updated Wed, 08 Aug 2018 02:20 AM IST
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मेरठ। करीब छह साल पहले साकेत पेट्रोल पंप के पास गाड़ी की मामूली टक्कर होने पर दरोगा के पुत्र की हत्या और उसके दोस्त पर कातिलाना हमले के मामले में न्यायालय जिला जज आलोक सक्सेना की अदालत में बहस पूरी हो गयी। न्यायालय ने निर्णय के लिए 13 अगस्त की तारीख नियत की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 दिसंबर 2012 की रात करीब 11:15 बजे एच-93 शास्त्रीनगर निवासी दरोगा अंतरिक्ष निर्भय का पुत्र प्रांजल सिंह अपने साथी जागृति विहार निवासी सोनू शर्मा पुत्र रमेश चंद शर्मा की गाड़ी में मसूरी जाने के लिए एलआईसी साकेत के निकट पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। उस समय उनके साथ 25/6 शास्त्रीनगर निवासी प्रभास जैन उर्फ बबलू जैन पुत्र वेदप्रकाश तथा मोहनपुरी निवासी अरविंद पुत्र बसंत लाल भी मौजूद थे। उसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इसको लेकर बबलू जैन ने नाराजगी जतायी तो स्कॉर्पियो के चालक ने गालीगलौज कर अपने साथियों को कॉल करके बुला लिया था।
आरोप था कि आरोपियों प्रभात नगर निवासी अंकुर यादव व प्रतीक उर्फ टिल्लू, नीलेश उर्फ मोनू, पंकज कश्यप ने प्रांजल सिंह और प्रभास जैन पर चाकुओं से वार किए। दोनों को गंभीर हालत में आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रांजल सिंह की मौत हो गयी। आरोपियों ने उक्त विवेचना को सीबीसीआईडी को डिप्टी सेक्रेटरी यूपी सरकार के आदेश दिनांक छह फरवरी 2013 पर ट्रांसफर करा लिया। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट दायर हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीसीआईडी में उक्त जांच के आदेश को खत्म कर दिया। विवेचना पुन: यूपी पुलिस के पास विवेचना आ गयी।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में मुकदमे के वादी सोनू शर्मा, गंभीर रूप से घायल प्रभास जैन सहित कुल 12 लोगों को गवाह के रूप में शामिल किया। जिनके न्यायालय में बयान दर्ज हुए। घायल प्रभास जैन ने चारों आरोपियों के नाम घटना करने वाला बताया। न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने इस मामले में 13 अगस्त की तिथि निर्णय के लिए नियत की है।
खास बातें:
साकेत पेट्रोल पंप के पास हुई थी दरोगा के पुत्र की हत्या
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 दिसंबर 2012 की रात करीब 11:15 बजे एच-93 शास्त्रीनगर निवासी दरोगा अंतरिक्ष निर्भय का पुत्र प्रांजल सिंह अपने साथी जागृति विहार निवासी सोनू शर्मा पुत्र रमेश चंद शर्मा की गाड़ी में मसूरी जाने के लिए एलआईसी साकेत के निकट पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। उस समय उनके साथ 25/6 शास्त्रीनगर निवासी प्रभास जैन उर्फ बबलू जैन पुत्र वेदप्रकाश तथा मोहनपुरी निवासी अरविंद पुत्र बसंत लाल भी मौजूद थे। उसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इसको लेकर बबलू जैन ने नाराजगी जतायी तो स्कॉर्पियो के चालक ने गालीगलौज कर अपने साथियों को कॉल करके बुला लिया था।
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आरोप था कि आरोपियों प्रभात नगर निवासी अंकुर यादव व प्रतीक उर्फ टिल्लू, नीलेश उर्फ मोनू, पंकज कश्यप ने प्रांजल सिंह और प्रभास जैन पर चाकुओं से वार किए। दोनों को गंभीर हालत में आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रांजल सिंह की मौत हो गयी। आरोपियों ने उक्त विवेचना को सीबीसीआईडी को डिप्टी सेक्रेटरी यूपी सरकार के आदेश दिनांक छह फरवरी 2013 पर ट्रांसफर करा लिया। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट दायर हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीसीआईडी में उक्त जांच के आदेश को खत्म कर दिया। विवेचना पुन: यूपी पुलिस के पास विवेचना आ गयी।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में मुकदमे के वादी सोनू शर्मा, गंभीर रूप से घायल प्रभास जैन सहित कुल 12 लोगों को गवाह के रूप में शामिल किया। जिनके न्यायालय में बयान दर्ज हुए। घायल प्रभास जैन ने चारों आरोपियों के नाम घटना करने वाला बताया। न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने इस मामले में 13 अगस्त की तिथि निर्णय के लिए नियत की है।
खास बातें:
साकेत पेट्रोल पंप के पास हुई थी दरोगा के पुत्र की हत्या