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ये तारीखें भूल न जाना, वरना पड़ सकता है जुर्माना

Mon, 11 Dec 2017 01:58 AM IST
Updated Mon, 11 Dec 2017 01:58 AM IST
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ये तारीखें भूल न जाना, वरना पड़ सकता है जुर्माना
जीएसटी रिटर्न है भरना, तो इन तारीखों को याद रखना
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अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने की वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई माहवार सूची वाणिज्य कर कार्यालय पहुंच गई है। अफसरों को हिदायत दी गई है कि वे कारोबारियों को जागरूक करें।
ऐसे करदाता जिनका कुल सलाना टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें मासिक आधार पर रिटर्न फाइल करना है। पहला जीएसटीआर-1 रिटर्न 31 दिसंबर तक भरना है। इसमें जुलाई से लेकर अक्तूबर 2017 तक की खरीद और बिक्री का विवरण कारोबारियों को देना होगा। वहीं, जीएसटी के प्रारूप-3 बी के तहत हर माह जमा हो रहे रिटर्न पहले की तरह की भरे जाते रहेंगे।
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दरअसल, पिछले दिनों व्यापारियों ने जीएसटीआर-1 भरने के दौरान जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसकेबाद व्यापारी संगठनों की मांग पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटीआर-1 रिटर्न को स्थगित कर दिया गया था। साथ ही बाद में इस संबंध में तारीखें तय करने की घोषणा की थी। वाणिज्य कर केअसिस्टेंट कमिश्नर पीपी सिंह ने बताया कि इसी के तहत जीएसटी का पहला रिटर्न (जीएसटीआर-1) भरने की तारीखें काउंसिल ने तय कर दी हैं। जीएसटी में पंजीकृत कारोबारी और सेवाप्रदाता को प्रारूप-3 बी पहले की तरह हर माह की 20 तारीख को दाखिल करना होगा। नवंबर माह का 3बी 20 दिसंबर 2017 तक दाखिल किया जाएगा।
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जीएसटीआर-1 भरने की तारीखें
जुलाई-अक्तूबर 2017 31 दिसंबर 2017
नवंबर 2017 10 जनवरी 2018
दिसंबर 2017 10 फरवरी 2018
जनवरी 2018 10 मार्च 2018
फरवरी 2018 10 अप्रैल 2018
मार्च 2018 10 मई 2018

जीएसटीआर-2, 3 रिटर्न की तारीखों पर चल रहा विचार
जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 फिलहाल मार्च 2018 तक स्थगित हैं। जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए जीएसटीआर-2 एवं जीएसटीआर-3 फाइल करने की समय अवधि पर जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित एक कमेटी विचार कर रही है। वहीं, जुलाई 2017 का जीएसटीआर-5, 11 दिसंबर 2017 तक भरा जाना है।

खास बात
जीएसटी के तहत जीएसटीआर-1 भरने की तारीखें तय, वाणिज्य कर कार्यालय भेजी गई सूची
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