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Meerut News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कठोर कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट पोक्सो अधिनियम ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी रोशनलाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर साढ़े 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह घटना थाना रोहटा क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 2021 को वह खेतों में मजदूरी करने गई थीं। तब उनकी 16 वर्ष की बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान ग्राम चिरोड़ी, थाना लोनी, गाजियाबाद का रहने वाला आरोपी रोशन लाल घर में घुस आया। उसने नाबालिग बेटी के साथ गलत कृत्य किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। पीड़िता और उसकी मां के बयान भी दर्ज हुए, जिसके बाद आरोपी को दंडित किया गया।
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मेरठ। अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट पोक्सो अधिनियम ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी रोशनलाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर साढ़े 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह घटना थाना रोहटा क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 2021 को वह खेतों में मजदूरी करने गई थीं। तब उनकी 16 वर्ष की बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान ग्राम चिरोड़ी, थाना लोनी, गाजियाबाद का रहने वाला आरोपी रोशन लाल घर में घुस आया। उसने नाबालिग बेटी के साथ गलत कृत्य किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। पीड़िता और उसकी मां के बयान भी दर्ज हुए, जिसके बाद आरोपी को दंडित किया गया।
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