फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Three years imprisonment for molestation accused

Mau News: छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल की सजा

Thu, 19 Oct 2023 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Oct 2023 11:27 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molestation accused
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को तीन साल की सजा के साथ ही 20 जार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे दो माह और जेल में बिताने होंगे। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की 16 वर्षीय किशोरी 19 अगस्त को कोचिंग पढ़कर घर आ रही थी कि रास्ते में मितुपुर और कुंवर पुरवा गांव के बीच आरोपी शैलेश प्रसाद ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे धमकी दी। वादी की तहरीरपर पुलिस ने शैलेश प्रसाद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
विज्ञापन

कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने सात गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए उसे पाक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। साथ ही धमकी देने के मामले में एक साल की सजा का निर्णय सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed