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Mau News: हत्या का प्रयास सहित दो मामलों में तीन आरोपियों को नहीं मिली जमानत
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मऊ। जिला एवं सत्र जज सुनील कुमार ने हत्या का प्रयास और जालसाजी कर साइबर ठगी के मामले में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी को पढ़ने के बाद किया।
पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन ने बताया कि कोठिया गांव निवासिनी गीता देवी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। उनका आरोप है कि 9 दिसंबर 2024 को बेटी रीतू के ऊपर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। मामले में आरोपी घोसी के टेसूपार निवासी निलेश ने जमानत के लिए अर्जी दी। सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि अभियुक्तों ने साइबर ठगी के माध्यम से लाखों रुपये की ठगी की। मामले में आरोपी हलधरपुर के मडैली बंधनपुरा निवासी सुमित यादव और छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग जिले के 18 जी सेक्टर 7 भिलाई निवासी अरविंद कुमार चौधरी ने जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी। सुनवाई के बाद जज ने इसे खारिज कर दिया।
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पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन ने बताया कि कोठिया गांव निवासिनी गीता देवी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। उनका आरोप है कि 9 दिसंबर 2024 को बेटी रीतू के ऊपर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। मामले में आरोपी घोसी के टेसूपार निवासी निलेश ने जमानत के लिए अर्जी दी। सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि अभियुक्तों ने साइबर ठगी के माध्यम से लाखों रुपये की ठगी की। मामले में आरोपी हलधरपुर के मडैली बंधनपुरा निवासी सुमित यादव और छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग जिले के 18 जी सेक्टर 7 भिलाई निवासी अरविंद कुमार चौधरी ने जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी। सुनवाई के बाद जज ने इसे खारिज कर दिया।
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