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Mau News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन कर पुराने शिक्षकों को टीईटी से दी जाए छूट

Sat, 20 Sep 2025 01:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Sep 2025 01:25 AM IST
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The Supreme Court order should be amended to exempt old teachers from TET.
कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में ज्ञापन सौं
मऊ। वर्ष 2011 से पहले नियुक्त सभी परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा के अनिवार्य किए जाने के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षकाें ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया।
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प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2000 लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों जिनकी सेवानिवृति में आठ वर्ष से अधिक सेवा शेष है, उन पर सेवा में बने रहने के लिए टीईटी की परीक्षा को अनिवार्य किया गया है।
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निर्णय में कहा गया है कि दो वर्ष के भीतर जो शिक्षक टीईटी पास करने से वंचित रहे थे, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। पदोन्नति के इच्छुक शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसमें आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त पुराने शिक्षक भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन कर पुराने शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए।
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संसद में कानून बनाकर या पुनर्विचार याचिका के माध्यम से आदेश पर प्रभावी कार्रवाई न करने की व्यवस्था की जाए।
इस अवसर पर प्रदेश प्रचारमंत्री ओमप्रकाश सिंह, मुंशी प्रेमचंद्र, सुनील सिंह, दीपक सिंह, रजनीश सिंह, जीवधन, शंभू, सत्येंद्र कुमार, दिलीप सिंह, बृजेश यादव, हरिहर यादव, राज किशोर, विजय शंकर चौहान आदि शामिल थे।
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