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Mau News: छेड़खानी के आरोपी को अर्थदंड और न्यायालय उठने तक अभिरक्षा की सजा

Wed, 13 Sep 2023 12:55 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 13 Sep 2023 12:55 AM IST
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The accused of molestation will be sentenced to fine and custody till the hearing of the court.
मिर्जापुर। छेड़खानी के मामले में न्यायालय सिविल न्यायाधीश ने आरोपी को छह सौ रुपये के अर्थदंड के साथ ही न्यायालय उठने तक अभिरक्षा की सजा से दंडित किया।
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अदलहाट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने युवती के साथ छेड़खानी की। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। छेड़खानी के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय सिविल न्यायाधीश ने छेड़खानी के आरोपी सुरेश निवासी रजौली थाना अदलहाट को 600 रुपये के अर्थदंड और न्यायालय उठने तक अभिरक्षा की सजा सुनाई।
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