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Mau News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 14 Oct 2026 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:57 PM IST
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Two murder convicts sentenced to life imprisonment
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1 बाकर शमीम रिजवी ने हत्या और षड्यंत्र के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को नामजद दो आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 15 - 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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अर्थदंड न देने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घोसी कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मिल जुमला अवरना निवासी इंद्रासन यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई।
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वादी का कथन था कि 16 जून 2010 को दोपहर 12:30 बजे उनके ट्यूबवेल पर लाल रंग की बाइक से दो युवक आए, उनके बेटे सुनील यादव को बुलाकर बातचीत करते हुए पैदल लेकर कामता यादव की बाग के सामने तक गए।
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वहीं उनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दिए। पुलिस ने मामले विवेचना के बाद घोसी कोतवाली क्षेत्र के हाजीपुर निवासी अमित सिंह और बनियापार चक मुजतबा निवासी तेज बहादुर चौहान उर्फ टिंकल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने कुल 8 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त अमित सिंह और तेज बहादुर चौहान उर्फ टिंकल को हत्या और हत्या के षड्यंत्र का दोषी पाया।

दोषी पाए जाने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 15 - 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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