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ग्रामीण पर्यटन और स्वरोजगार को मिलेगी नई उड़ान : मनोज राय

Wed, 08 Apr 2026 12:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 12:31 AM IST
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Rural tourism and self-employment will get a new boost: Manoj Rai
नगर पालिका कम्युनिटी हाल में होमस्टे नीति 2025 से संब​धित कार्यशाला को संबो​धित करते जिला पंचाय
नगर पालिका कम्युनिटी हाल में मंगलवार को ‘होम स्टे नीति 2025’ से संबंधित कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने किया।
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए यह नीति तैयार की गई है। उन्होंने जोर दिया कि होम स्टे नीति से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए खोल सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
उन्होंने आगे कहा कि पर्यटक स्थानीय खान-पान, कला और संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे, जिससे हमारी विरासत संरक्षित रहेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से युवाओं का शहरों की ओर पलायन कम होगा।
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इस नीति के तहत होमस्टे पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। साथ ही होमस्टे संचालकों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
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वहीं, नपाध्यक्ष अरशद जमाल ने बताया कि बेड एंड ब्रेकफास्ट होमस्टे नीति के अंतर्गत यदि आप अपने घर के कुछ हिस्से को पर्यटकों को किराये पर देना चाहते हैं, तो यह नीति आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।

इससे न केवल अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा, बल्कि सरकार द्वारा विभिन्न रियायतें, प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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एक केयर टेकर रखना अनिवार्य
कार्यक्रम में जिला पर्यटन अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि इस इकाई में एक केयर टेकर रखना अनिवार्य होगा, जो इकाई के रखरखाव एवं संचालन का कार्य करेगा। उन्होंने पात्रता की मुख्य शर्तों के संबंध में बताया कि इस नीति में भवन का वैध स्वामी ही आवेदन करने हेतु अधिकृत है। रेंट/लीज पर भवन लेकर इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण अनुमन्य नहीं है। एक भवन परिसर को किसी भी स्थिति में केवल एक पंजीकरण प्रमाण पत्र ही निर्गत किया जाएगा। यदि भवन में एक से अधिक तल हैं, तो प्रत्येक तल हेतु पृथक-पृथक पंजीकरण अनुमन्य नहीं होगा। न्यूनतम एक किराये योग्य कमरा होना चाहिए। अधिकतम छह कमरे या 12 बिस्तर ही किराये पर दिए जा सकते हैं। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की श्रेणी में पंजीकृत इकाई को एक अतिरिक्त कमरा केयर टेकर के लिए रखना अनुमन्य होगा। इस नीति में निर्धारित प्रावधानों का पालन न करने तथा पर्यटकों की सुरक्षा/सुविधाओं हेतु निर्धारित मापदंडों के उल्लंघन की स्थिति में जिला प्रशासन की प्रतिकूल आख्या पर विभाग पंजीकरण निरस्त कर सकेगा। भवन में उपलब्ध कुल कमरों में से केवल दो-तिहाई हिस्से को ही किराये पर दिया जा सकता है। पंजीकरण के लिए शयनकक्ष, शौचालय, पानी, बिजली और फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाएं होना आवश्यक है।
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