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दुराचार के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
mau news
Updated Fri, 21 Jul 2017 12:31 AM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने नाबालिक युवती के साथ दुराचार के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिक बहन को 27 जून को तीन लोगों ने बहला फुसलाकर भगा ले गए । एक आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी रघुनाथपुरा मुहल्ला निवासी जमशेद पुत्र इफ्तेखार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिक बहन को 27 जून को तीन लोगों ने बहला फुसलाकर भगा ले गए । एक आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी रघुनाथपुरा मुहल्ला निवासी जमशेद पुत्र इफ्तेखार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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