फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Order to cancel the names of 52 people registered on four bighas of land

Mau News: चार बीघे जमीन पर दर्ज 52 लोगों का नाम निरस्त करने का आदेश

Fri, 01 Aug 2025 12:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Aug 2025 12:20 AM IST
विज्ञापन
Order to cancel the names of 52 people registered on four bighas of land
मऊ। सदर तहसील क्षेत्र के रतनपुरा गांव में चार बीघे पोखरी जमीन से 52 लोगों का नाम निरस्त कर पोखरी के नाम दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। रतनपुरा निवासी मनोज कुमार गुप्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपर उपजिलाधिकारी ने फैसला सुनाया और तहसीलदार सदर को पोखरी के नाम से पूरी जमीन दर्ज करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

आदेश में लिखा कि रतनपुरा ग्राम पंचायत के खाता संख्या 514 की गाटा संख्या 250 के रकबा 0.437 हेक्टेयर पर ग्रामसभा संपत्ति दर्ज रही है। पोखरी, भीटा, जंगल आदि की जमीन पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 एवं वर्तमान समय में प्रभावी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 की भूमि है। इसके तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। मनोज कुमार गुप्ता ने वर्ष 2021 में जिलाधिकारी को शिकायत कर बताया था कि गांव के ही कुछ लोगों ने पोखरी की जमीन को कूटरचित तरीके से सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लिया है।
विज्ञापन

इसके साथ ही धीरे धीरे बहुमंजिला मकान भी बन गए हैं। एक महिला ने तो सरकारी जमीन किसी दूसरे को बैनामा कर दिया है। इस मामले में तहसीलदार सदर को जांच के लिए भेजा गया था। तहसीलदार सदर ने 23 जून 2021 को अपनी रिपोर्ट में बताया कि पहले के सरकारी अभिलेखों के मुताबिक पूरा रकबा पोखरी के खाते की भूमि है, जिसे ग्रामीणों ने गलत तरीके से विधि विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अपना नाम अभिलेख में दर्ज करा लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed