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Mau News: एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक को डेढ़ वर्ष की सजा
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो निशांत मान ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष 6 माह की सजा के साथ ही 500 रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।अभियोजन के अनुसार 9 सितंबर 2016 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद गोहना ने आरोपी को 300 ग्राम नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। इस आधार पर मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के सैदपुर रायपुर निवासी आशीष पुत्र श्याम नारायण के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने अभियोजन का पक्ष रखा। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस आधार पर एडीजे ने आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष 6 माह की सजा के साथ ही 500 रुपया अर्थदंड निर्धारित किया।
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कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने अभियोजन का पक्ष रखा। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस आधार पर एडीजे ने आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष 6 माह की सजा के साथ ही 500 रुपया अर्थदंड निर्धारित किया।
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