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बांदा जेल में मुख्तार अंसारी का वजन घटा
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मऊ। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की फर्जी पते से लिए गए असलहे के मामले में बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मऊ कोर्ट में पेशी हुई। इसमें उनके वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें जेल मैन्युअल के तहत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। जिससे उनका वजन भी घट गया है। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को फटकार लगाते हुए जेल मैन्युअल के तहत सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश दिए।
मुख्तार के वकील ने जेएम फास्ट ट्रैक संतोष वर्मा की अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल (मुख्तार) मऊ सदर से विधायक है। उनकी तबियत ठीक नहीं है। परिजनों से फोन पर बातचीत भी नहीं कराई जा रही है। मेडिकल बोर्ड की जांच में भी डॉक्टर ने जो सलाह दी है, उसका भी पालन जेल अधीक्षक द्बारा नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर कारागार प्रशासन (बांदा) को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।
इसके बाद मुख्तार का न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 मई नियत की है। साथ ही जेल अधीक्षक बांदा से मुख्तार अंसारी की मेडिकल बोर्ड की पूरी रिपोर्ट तलब की। कोर्ट में मुख्तार के वकील दरोगा सिंह व बांदा जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कारागार अधीक्षक अरुण कुमार, जेलर बद्री प्रसाद, डिप्टी जेलर वीरेश्वर सिंह आदि उपस्थित रहे।
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जेल में मिला कूलर और मच्छरदानी : बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की फर्जी लाइसेंस असलहा मामले में पेशी पर अदालत में आई रिपोर्ट के अनुसार जेल में एअर कूलर व मच्छरदानी उपलब्ध करा दी गई है। जबकि हार्ड बेड के रूप में सीमेंटेड चबूतरा व बिस्तर आदि पहले से उपलब्ध है। जेल आख्या के अनुसार बेड केवल जेल अस्पताल व उच्चतर श्रेणी कैदी को ही जेल मैनुअल के अनुसार दिया जाता है।
परिजनों से बात कर पाएंगे मुख्तार : कारागार अधीक्षक (बांदा) अरुण कुमार ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार बंदी जिस व्यक्ति से फोन पर बात करना चाहता है उसका पहले पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाता है। अधीक्षक ने बताया कि मुख्तार द्वारा उपलब्ध कराए गए दो फोन नंबरों का पुलिस ने वेरीफिकेशन करा लिया है। उन नंबरों पर वह बात कर सकेंगे।
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मुख्तार के वकील ने जेएम फास्ट ट्रैक संतोष वर्मा की अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल (मुख्तार) मऊ सदर से विधायक है। उनकी तबियत ठीक नहीं है। परिजनों से फोन पर बातचीत भी नहीं कराई जा रही है। मेडिकल बोर्ड की जांच में भी डॉक्टर ने जो सलाह दी है, उसका भी पालन जेल अधीक्षक द्बारा नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर कारागार प्रशासन (बांदा) को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।
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इसके बाद मुख्तार का न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 मई नियत की है। साथ ही जेल अधीक्षक बांदा से मुख्तार अंसारी की मेडिकल बोर्ड की पूरी रिपोर्ट तलब की। कोर्ट में मुख्तार के वकील दरोगा सिंह व बांदा जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कारागार अधीक्षक अरुण कुमार, जेलर बद्री प्रसाद, डिप्टी जेलर वीरेश्वर सिंह आदि उपस्थित रहे।
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जेल में मिला कूलर और मच्छरदानी : बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की फर्जी लाइसेंस असलहा मामले में पेशी पर अदालत में आई रिपोर्ट के अनुसार जेल में एअर कूलर व मच्छरदानी उपलब्ध करा दी गई है। जबकि हार्ड बेड के रूप में सीमेंटेड चबूतरा व बिस्तर आदि पहले से उपलब्ध है। जेल आख्या के अनुसार बेड केवल जेल अस्पताल व उच्चतर श्रेणी कैदी को ही जेल मैनुअल के अनुसार दिया जाता है।
परिजनों से बात कर पाएंगे मुख्तार : कारागार अधीक्षक (बांदा) अरुण कुमार ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार बंदी जिस व्यक्ति से फोन पर बात करना चाहता है उसका पहले पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाता है। अधीक्षक ने बताया कि मुख्तार द्वारा उपलब्ध कराए गए दो फोन नंबरों का पुलिस ने वेरीफिकेशन करा लिया है। उन नंबरों पर वह बात कर सकेंगे।