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मऊ: मुख्तार अंसारी को जेल में उच्च श्रेणी की सुविधाएं देने के मामले की सुनवाई 19 को
Wed, 07 Jul 2021 09:17 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
Published by: उत्पल कांत
Updated Wed, 07 Jul 2021 09:17 PM IST
सार
प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में बंद है। जेल मैनुअल के अनुसार जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मानदंड बनाया जाता है। उसके अनुसार मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं।
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मुख्तार अंसारी
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
गैंगस्टर एक्ट में बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी को जेल मे उच्च श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र के मामले मे विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद की कोर्ट मे बुधवार को सुनवाई हुई। मामला मऊ के दक्षिण टोला थाना के क्षेत्र का है।
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इस दौरान विशेष लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र देने वाले अनवर शहजाद को तलब किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने शपथ पत्र देने वाले अनवर शहजाद को कोर्ट मे व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए, सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि नियत किया है।
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प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में बंद है। जेल मैनुअल के अनुसार जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मानदंड बनाया जाता है । उसके अनुसार मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी विचाराधीन बंदी हैं।
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सीनियर सिटीजन तथा ग्रेजुएट भी हैं ,एवं आयकर दाता हैं । इसके साथ ही पिछले 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की हैसियत से लाखों जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी का बंदी घोषित करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया जाए कि मुख्तार अंसारी को उच्चतर श्रेणी की सुविधा प्रदान करे।