फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Mukhtar Ansari did not appear in the case of forgery and arms act

जालसाजी और शस्त्र अधिनियम मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग, पेश नहीं हुए मुख्तार अंसारी

Thu, 22 Oct 2020 12:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Thu, 22 Oct 2020 12:15 AM IST
विज्ञापन
Mukhtar Ansari did not appear in the case of forgery and arms act
मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला।

मऊ जिले के दक्षिणटोला थाने के जालसाजी और आयुध अधिनियम में मामले में नामजद किए गए सदर विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब प्रांत के रूपनगर जेल से लाकर सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। जेल अधीक्षक रुपनगर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र भेजकर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम में रिमांड बनाए जाने का अनुरोध किया है।

विज्ञापन


वही मुख्तार अंसारी की ओर से उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने भी वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिमांड बनाए जाने का अनुरोध किया। जिस पर सीजेएम विनोद शर्मा ने मामले के विवेचक को केस डायरी के साथ 23 अक्तूबर को कोर्ट में तलब किया है।
विज्ञापन


इन दिनों सदर विधायक मुख्तार अंसारी, जो रूपनगर, पंजाब के जेल में निरुद्ध है। उनके लेटरपैड पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर  उनके साले अनवर सहजाद और एक अन्य को शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। जांच मे दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर थाना दक्षिणटोला थाने मे 05 जनवरी 2020 को शस्त्र अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसमें मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले के विवेचक की अर्जी पर सीजेएम ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करने के लिए वारंट बी जारी किया था। साथ ही पेशी के लिए 21 अक्तूबर की तिथि नियत की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed