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मुख्तार अंसारी मामलाः गैंगस्टर कोर्ट में पुलिस से नहीं मिली आख्या, अब 29 जून को होगी सुनवाई
Thu, 24 Jun 2021 04:02 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
Published by: उत्पल कांत
Updated Thu, 24 Jun 2021 04:02 PM IST
सार
मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट में नामजद मुख्तार अंसारी के मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट प्रयागराज मे स्थानांतरित करने की सुनवाई बृहस्पतिवार को हुई।
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दोहरे हत्याकांड में विधायक मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट में नामजद मुख्तार अंसारी के मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट प्रयागराज मे स्थानांतरित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक की ओर से दी गई अर्जी पर थाने से आख्या नहीं आई। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद ने मामले में थाने से आख्या तलब करते हुए सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि तय की।
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अभियोजन के अनुसार दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है। जिसमें गत दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की गैंगेस्टर कोर्ट में पेशी हुई। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट में विवेचक की ओर से पेश की गई न्यायिक अभिरक्षा की अर्जी को स्वीकार किया है।
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इस मामले मे विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट मे प्रार्थना पत्र दिया है कि मुख्तार अंसारी मऊ जनपद के सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सरकार ने ऐसे लोगों के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट स्थापित किया है। वर्तमान में मामले की विवेचना चल रही है।
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ऐसे में मुख्तार अंसारी के मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट मे स्थानांतरित कर दिया जाए। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह से अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर अपनी आपत्ति दाखिल करने के साथ ही मामले में थाने से आख्या तलब किया था।