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Mau News: विधायक निधि और गैंगस्टर एक्ट के तीन मामलों में मुख्तार अंसारी की वीसी से पेशी

Thu, 22 Feb 2024 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Feb 2024 12:05 AM IST
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Mukhtar Ansari appears before VC in three cases of MLA Fund and Gangster Act
मऊ। विधायक निधि और गैंगस्टर एक्ट के कुल तीन मामलों में बुधवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से बांदा जेल से पेशी हुई। इस दौरान विधायक निधि के मामले में कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। सीजेएम एमपी/एमएलए श्वेता चौधरी ने शेष साक्ष्य के लिए 13 मार्च की तिथि नियत की। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मामले में गवाह हेड कांस्टेबल बाबूलाल उपस्थित हुए, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते उनका साक्ष्य अंकित नहीं हो सका। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया ने एक मामले में 28 फरवरी और दूसरे मामले में छह मार्च की तिथि नियत की। इसमें दो मामला दक्षिणटोला तथा एक मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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पहले मामले में अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में मुख्तार अंसारी, आनंद, बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। बुधवार को कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ।
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दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। असलहा मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। मामले में साक्षी हेड कांस्टेबल बाबूलाल कोर्ट में उपस्थित हुए, अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते उनका बयान अंकित नहीं हो सका। तीसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था।
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