{"_id":"611e59f98ebc3e31e47f34e7","slug":"mau-food-samples-taken-from-nine-shops-failed-fined-three-lakh-52-thousand-mau-news-vns606761077","type":"story","status":"publish","title_hn":"मऊः नौ दुकानों से लिए गए खाद्य नमूने फेल, तीन लाख 52 हजार का जुर्माना लगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मऊः नौ दुकानों से लिए गए खाद्य नमूने फेल, तीन लाख 52 हजार का जुर्माना लगा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मऊ जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एकत्र किए गए नौ नमूने जांच में फेल पाए गए। दोषी पाए जाने पर कोल्डड्रिंक कंपनी सहित नौ दुकादारों पर एडीएम के हरि सिंह के न्यायालय में सुनवाई करते हुए तीन लाख 52 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
जौनपुर के सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वरूण बेवरेजेज लिमिटेड के कैफिनेटेड बेवरेजेज ब्रांड न्यू स्ट्रींग एनर्जी के 250 एमएल के पैक के लेबल पर भ्रामक सूचना प्रदर्शित करने का दोषी पाते हुए उस पर ढाई लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अमिला के अहिरानी में वैष्णव इंटर प्राइजेज से 25 अप्रैल 2018 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश्वर प्रसाद ने सैंपल लिया था। दुकान के प्रोपराइटर विनोद कुमार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा। ठैंचा चट्टी पर कन्हैया प्रसाद गुप्ता की मिठाई की दुकान से लिए गए नमकीन का नमूना जांच में फेल होने पर पांच हजार रुपए, बिलौंझा स्थित दिनेश गुप्ता की मिठाई की दुकान से लिए गए पनीर का नमूना फेल होेने पर आठ हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। अतरारी चुंगी से चन्द्रलाल गौड़ की मिठाई की दुकान से मानक के विरुद्ध खोवा और छेने की मिठाई बेचने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वहीं घूमकर खोवा बेचने वाले पतई राम पर सात हजार, भीटी स्थित मिठाई की दुकान से मिथ्याछाप बिस्कुट बेचने पर पांच हजार, रतनपुरा में सतीष गुप्ता की मिटाई की दुकान पर खराब छेने की मिठाई बेचने पर आठ हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जबकि बिना पंजीकरण का खाद्य कारोबार करने पर नूर मुहम्मद पर चार हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।
विज्ञापन
आठ दुकानों से लिए सैंपल
रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर बृहस्पतिवार को एसडीएम घोसी सीएल सोनकर के नेतृत्व में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके दीक्षित ने घोसी से कुल आठ दुकानों से खाद्य नमूने लिए।
गणेश स्वीट हाउस और मधुराज स्वीटस बस स्टैंड घोसी से छेना मिठाई, जायका बेकर्स से रोस्टेड काजू, पिड़वल मोड़ से सुरेंद्र पांडेय के दुकान से लड्डू तथा नाथू के दुकान से छेना मिठाई का नमूना लिया गया। इसी क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट मऊ जेएन सचान के नेतृत्व में तीन नमूने लिए गए। जिसमें आजमगढ़ मोड़ के बाबा स्वीट हाउस से खोवा तथा गोद का लड्डू, चंद्र ज्योति स्वीट से लड्डू का नमूना लिया गया। टीम के पहुंचते ही अन्य दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गयी। इन नमूनों को जांच के लिए जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ को भेज दिया गया है। अभिहित अधिकारी एसके त्रिपाठी ने बताया कि जांच के पश्चात मिलावट पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामानंद, बिंदु पांडेय, जयहिंद राम, दिनेश राय आदि रहे।
विज्ञापन
जौनपुर के सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वरूण बेवरेजेज लिमिटेड के कैफिनेटेड बेवरेजेज ब्रांड न्यू स्ट्रींग एनर्जी के 250 एमएल के पैक के लेबल पर भ्रामक सूचना प्रदर्शित करने का दोषी पाते हुए उस पर ढाई लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अमिला के अहिरानी में वैष्णव इंटर प्राइजेज से 25 अप्रैल 2018 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश्वर प्रसाद ने सैंपल लिया था। दुकान के प्रोपराइटर विनोद कुमार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा। ठैंचा चट्टी पर कन्हैया प्रसाद गुप्ता की मिठाई की दुकान से लिए गए नमकीन का नमूना जांच में फेल होने पर पांच हजार रुपए, बिलौंझा स्थित दिनेश गुप्ता की मिठाई की दुकान से लिए गए पनीर का नमूना फेल होेने पर आठ हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। अतरारी चुंगी से चन्द्रलाल गौड़ की मिठाई की दुकान से मानक के विरुद्ध खोवा और छेने की मिठाई बेचने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वहीं घूमकर खोवा बेचने वाले पतई राम पर सात हजार, भीटी स्थित मिठाई की दुकान से मिथ्याछाप बिस्कुट बेचने पर पांच हजार, रतनपुरा में सतीष गुप्ता की मिटाई की दुकान पर खराब छेने की मिठाई बेचने पर आठ हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जबकि बिना पंजीकरण का खाद्य कारोबार करने पर नूर मुहम्मद पर चार हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।
विज्ञापन
आठ दुकानों से लिए सैंपल
रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर बृहस्पतिवार को एसडीएम घोसी सीएल सोनकर के नेतृत्व में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके दीक्षित ने घोसी से कुल आठ दुकानों से खाद्य नमूने लिए।
गणेश स्वीट हाउस और मधुराज स्वीटस बस स्टैंड घोसी से छेना मिठाई, जायका बेकर्स से रोस्टेड काजू, पिड़वल मोड़ से सुरेंद्र पांडेय के दुकान से लड्डू तथा नाथू के दुकान से छेना मिठाई का नमूना लिया गया। इसी क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट मऊ जेएन सचान के नेतृत्व में तीन नमूने लिए गए। जिसमें आजमगढ़ मोड़ के बाबा स्वीट हाउस से खोवा तथा गोद का लड्डू, चंद्र ज्योति स्वीट से लड्डू का नमूना लिया गया। टीम के पहुंचते ही अन्य दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गयी। इन नमूनों को जांच के लिए जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ को भेज दिया गया है। अभिहित अधिकारी एसके त्रिपाठी ने बताया कि जांच के पश्चात मिलावट पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामानंद, बिंदु पांडेय, जयहिंद राम, दिनेश राय आदि रहे।