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Mau: माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी रफीक पर बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत डेढ़ करोड़ की संपत्ति कुर्क

Wed, 14 Dec 2022 09:04 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 14 Dec 2022 09:04 PM IST
सार

जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े उसके सहयोगियों की परेशानी खत्म होती नहीं दिख रही है। बुधवार को मुख्तार गिरोह के सहयोगी गैंगस्टर के आरोपी की डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया।

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Major action on Mafia Mukhtar Ansari associate Rafiq ahmad in mau property kurk under gangster act
रफीक अहमद की संपत्ति को कुर्क करती पुलिस टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में मऊ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार शाम मुख्तार के सहयोगी रफीक अहमद की नगर बंधा रोड स्थित भूखंड को कुर्क किया। कुर्क संपत्ति करीब डेढ़ करोड़ रुपये की है। इससे पहले बीते 17 नवंबर को भी रफीक की दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।

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जिला अधिकारी मऊ अरुण कुमार के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई। पूरा मामला मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बंधे का है जहां बुधवार शाम सदर एसडीएम हेमंत चौधरी, सीओ सिटी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रफीक की संपत्ति को कुर्क किया।

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डीएम ने जारी किया था 6.32 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि मुख्तार अंसारी गिरोह (आईएस 191) के सहयोगी रफीक अहमद की अवैध और अपराधिक गतिविधियों से अर्जित भूखंड को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। बताया कि यह कार्रवाई संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान में क्रम में किया गया।

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रफीक अहमद  पुत्र हाजी वकील निवासी पठानटोला कस्बा थाना कोतवाली का निवासी है। आईएस 191 गैंग का सदस्य और मुख्तार का करीबी रफीक करीब ढाई दशक से अपराध में संलिप्त है। उसने कई संगीन अपराध कर अवैध तरीके से धन अर्जित करके यह संपत्ति बनाया था।

बताते चलें कि बीते 17 नवंबर को प्रशासन- पुलिस की संयुक्त टीम ने रफीक अहमद की पठानटोला स्थित भूखंड को कुर्क किया था। इस कार्रवाई से एक दिन पहले यानी 16 नवंबर को डीएम अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत रफीक, उसकी पत्नी शबाना परवीन तथा पिता वकील अहमद के नाम दर्ज छह करोड़ 32 लाख संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था।

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