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Mau: माफिया पर चोट, मुख्तार के करीबी टॉप टेन शातिर अपराधी की संपत्ति कुर्क, मौके पर हलचल

Wed, 23 Oct 2024 04:52 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Wed, 23 Oct 2024 04:52 PM IST
सार

मऊ में मुख्तार के करीबी की संपत्ति कुर्क कर एक बार फिर से प्रशासन माफिया पर चोट का संदेश प्रसारित किया। बताया जा रहा है कि जांच में प्रशासनिक टीम ने पाया कि मुख्तार के करीबी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं आरोपी फरार है और पुलिस उसे तलाश रही है 

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Blow to the mafia property of top ten vicious criminals close to Mukhtar confiscate commotion at the spot
मुख्तार के करीबी की संपत्ति कुर्क करती प्रशासनिक टीम - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

मुख्तार अंसारी गिरोह को लेकर जिले में लगातार कारवाई जारी हैं। पुलिस ने मुख्तार के करीबी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई जमीन को प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने कुर्क करने की कारवाई की।

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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अफजाल निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर मुख्तार अंसारी गिरोह का करीबी है। इसके  विरुद्ध थाना कोतवाली मऊ में मु0अ0सं0 258/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हैं।
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बताया कि आरोपी ने अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने मामा अखलाख अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी युसुफपुरा थाना दक्षिणटोला  के लड़के आशिफ खान के नाम से तहसील सदर के सहादतपुरा में 14 कड़ी यानी 56.7 वर्गमीटर जमीन और उसी पर निर्माणाधीन भवन बनाया है।
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जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख 66 हजार 750 रुपये हैं । वही अपने सहयोगी सरफराज अहमद पुत्र हासिम निवासी लुंगी गली सदर बाजार थाना कोतवाली और प्रशान्त कुमार सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी कुर्थीजाफरपुर थाना कोपागंज के नाम एग्रीमेन्ट (विक्रय हेतु करार) 56 कड़ी यानी 226.8 वर्गमीटर सहादतपुरा हैं।

जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़  36 लाख 8 हजार रुपये है। बताया कि अफजाल और उसके मामा के लड़के के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे इस बेशकीमती भूखण्ड को खरीद किया जा सके।

वहीं सरफराज अहमद और प्रशान्त कुमार सिंह के पास आय का ऐसा कोई वैध स्त्रोत नही हैं , इस पर कब्जा वास्तविक स्वामित्व गैंग लीडर अफजाल का है। बताया कि उनके द्वारा पांच अक्टूबर को दोनों भूखण्डों को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी।


जिसके क्रम में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा द्वारा बीते 22 अक्टूबर को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के तहत उक्त भूखण्ड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया था । सीओ सिटी अंजनी पांडेय के नेतृत्व में  दक्षिणटोला, कोतवाली पुलिस के साथ राजस्व टीम द्वारा इन दोनों भूखण्ड को कुर्क करने की कारवाई हुई।

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