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दो स्थानों पर नाम मिला तो एफआईआर
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ
Updated Fri, 09 Sep 2016 11:27 PM IST
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मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता पर बैठक
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सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत एक जनवरी 2017 को आधार मानकर होने वाले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें पुनरीक्षण के दौरान पूर्ण की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी निखिल चन्द शुक्ला ने कहा कि अगर मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर मिला तो एफआईआर दर्ज की जाएगी।
कहा कि किसी मतदाता का नाम दो जगह नहीं होना चाहिए और मतदाता भी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम दूसरी जगह मतदाता सूची में तो नही है क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा भी दर्ज हो सकता है।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि बीएलओ एपिक कार्ड घर-घर जाकर बांटेंगे वर्ना सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहें है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जायेगा और जो व्यक्ति बाहर चले गये है, अथवा जिनकी मृत्यु हो गयी है उनके नाम का विलोपन किया जायेगा। इस कार्य के लिए सभी स्कूलों में सहायता डेस्क भी लगायी जायेगी। जिससे बच्चे अपना नाम सम्मिलित करा सकें।
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आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी को 2017 को आधार मानकर निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 15 सितंबर को किया जायेगा। दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 15 सितंबर से 31 सितंबर तक है।
संबंधित भाग के ग्रामसभा, स्थानीय निकाय व वार्डो में बैठक करके मतदाता सूची पढ़े जाने की तिथियां 20 सितंबर, 30 सितंबर है। बूथ लेविल एजेंट व राजनैतिक दलों के साथ दावा व आपत्तियां प्राप्त करने की विशेष अभियान की तिथियां 18, 25 सितंबर तथा 9 और 23 अक्टूबर है। दावा एवं आपत्तियों का निस्तारण 5 दिसंबर है। डेटाबेस का अपडेशन फोटोग्राफ की मर्जिंग कंट्रोल टेबल का अपडेशन व पूरक सूची की प्रिन्टिंग तिथि पांच दिसंबर से 15 दिसंबर तक है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन तिथि दो जनवरी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2017 को है।
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कहा कि किसी मतदाता का नाम दो जगह नहीं होना चाहिए और मतदाता भी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम दूसरी जगह मतदाता सूची में तो नही है क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा भी दर्ज हो सकता है।
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जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि बीएलओ एपिक कार्ड घर-घर जाकर बांटेंगे वर्ना सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहें है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जायेगा और जो व्यक्ति बाहर चले गये है, अथवा जिनकी मृत्यु हो गयी है उनके नाम का विलोपन किया जायेगा। इस कार्य के लिए सभी स्कूलों में सहायता डेस्क भी लगायी जायेगी। जिससे बच्चे अपना नाम सम्मिलित करा सकें।
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आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी को 2017 को आधार मानकर निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 15 सितंबर को किया जायेगा। दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 15 सितंबर से 31 सितंबर तक है।
संबंधित भाग के ग्रामसभा, स्थानीय निकाय व वार्डो में बैठक करके मतदाता सूची पढ़े जाने की तिथियां 20 सितंबर, 30 सितंबर है। बूथ लेविल एजेंट व राजनैतिक दलों के साथ दावा व आपत्तियां प्राप्त करने की विशेष अभियान की तिथियां 18, 25 सितंबर तथा 9 और 23 अक्टूबर है। दावा एवं आपत्तियों का निस्तारण 5 दिसंबर है। डेटाबेस का अपडेशन फोटोग्राफ की मर्जिंग कंट्रोल टेबल का अपडेशन व पूरक सूची की प्रिन्टिंग तिथि पांच दिसंबर से 15 दिसंबर तक है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन तिथि दो जनवरी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2017 को है।