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मऊ: सहेली के भाई ने किशोरी से किया दुष्कर्म, घर में नहीं था कोई तो बिगड़ी नीयत

Thu, 28 Sep 2023 10:30 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 28 Sep 2023 10:30 PM IST
सार

यूपी के मऊ जिले के एक गांव में अपनी सहेली से मिलने गई किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परिवार के साथ चिरैयाकोट थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। 

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Friend brother Misdeed Minor girl in mau there was no one in house
सहेली के भाई ने किशोरी संग किया दुष्कर्म - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी के मऊ जिले के एक गांव में अपनी सहेली से मिलने गई किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परिवार के साथ चिरैयाकोट थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि बुधवार की देर शाम वह सहेली से मिलने उसके घर गई थी। सहेली के न रहने पर उसके भाई लकी ने कमरे में बंदकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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पीड़िता ने परिजनों को सूचित किया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। चिरैयाकोट एसओ राजकुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है।

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नाबालिग के साथ  सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को उम्रकैद

विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने किशोरी को शादी का झांसा देकर साथ ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो को दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 65-65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा होने पर 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। एक आरोपी भरत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।

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अभियोजन के अनुसार, 15 वर्षीय किशोरी को आरोपी 23 अप्रैल 2021 को शादी का झांसा देकर साथ ले गए। आरोपियों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विनोद तिवारी, अमरजीत तथा भरत सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल छह गवाहों को पेश किया।

एडीजे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी भरत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। आरोपी विनोद तिवारी और अमरजीत को दोषी पाया। दोनों को पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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