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बालिका से छेड़छाड़ के मामले में पांच साल की सजा

Tue, 24 May 2022 10:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 May 2022 10:48 PM IST
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Five years imprisonment for molesting girl child
मऊ। विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट शहीब जेहरा ने बालिका से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी जगधारी को सुनवाई के बाद पास्को एक्ट में पांच वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। कहा यदि अर्थदंड नहीं भरा तो छह माह की सजा और भुगतनी होगी। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की नौ वर्षीय बालिका को आरोपी जगधारी मिठाई का लालच देकर सात मई 2018 को घर में ले गया और उससे छेड़छाड़ की। पुलिस ने वादी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना हलधरपुर थाना क्षेत्र के बिलौझा गांव निवासी जगधारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल छह गवाहों को पेश किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी जगधारी को धारा 9 एम/ 10 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए पांच साल के सश्रम कारावास के साथ 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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