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डीएम ने एक ही गांव के तीन लोगों को गुंडा एक्ट के तहत किया जिला बदर

Tue, 27 Oct 2020 10:11 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2020 10:11 PM IST
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DM has sent three people from the same village to Badar district
मऊ। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने गुंडा एक्ट में नामजद तीन लोगों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया। बताते चले कि थानाध्यक्ष सरायलखंसी की रिपोर्ट पर एसपी ने तीनों पर गुंडा एक्ट की संस्तुति किया था। सुनवाई के बाद एसपी ने तीनों को तीन माह लिए जिले की सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि निष्कासन की अवधि में तीनों जिले की सीमा में प्रवेश न करने पाए। वहीं आरोपित तीनों को निर्देश दिया कि वह अपने अवस्थान की सूचना लिखित रूप से प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी को दें। आदेश तीनों के तामिला की तिथि से प्रभावी होगा।
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मामले के अनुसार थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने चार अप्रैल 2019 को बहरीपुर गांव निवासी अश्वनी सिंह उर्फ माखन सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह और अवनीश कुमार सिंह उर्फ डब्बू पुत्र सुरेंद्र सिंह के साथ मृत्युंजय सिंह उर्फ लोहा सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह का गुंडा एक्ट में चालान उसे सुनवाई के लिए डीएम कोर्ट में पेश किया गया। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने सुनवाई के बाद तीनों को 24 अप्रैल 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस पर तीनों ने आपत्ति दाखिल कराते हुए यह तर्क दिया कि उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशन उनका चालान गुंडा एक्ट में किया गया है। वह शांति प्रिय व्यक्ति हैं , गुंडा प्रकृति के व्यक्ति नहीं है, और न ही आपराधिक इतिहास है। सुनवाई के बाद जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने अश्वनी सिंह उर्फ माखन सिंह और मृत्युंजय सिंह उर्फ लोहा सिंह को धारा 3 (1 )उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष सरायलखंसी की भेजी गई रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए तीन तीन माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित कर दिया। वहीं अवनीश कुमार सिंह उर्फ डब्बू सिंह को धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष सरायलखंसी की भेजी गई रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए एक माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया।
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