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हत्या मामले में पिता और तीन पुत्रों को उम्रकैद
mau
Updated Tue, 25 Sep 2018 10:47 PM IST
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Court
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सुरेश कुमार गुप्ता ने हत्या के मामले में पिता और तीन पुत्रों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 20-20 हजार जुर्माना भी लगाया। न देने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि मृतक के वारिसों को देने का आदेश दिया।
कोपागंज थाना क्षेत्र के फत्तनपुरा मुहल्ला निवासी सूर्यप्रकाश यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। सूर्य प्रकाश के अनुसार, 19 जनवरी 2015 को रात साढे़ आठ बजे उसके पिता मुचुन यादव और मां लीलावती देवी दूसरे मकान पर जा रहे थे। रास्ते में आरोपी विंदेश्वरी सोनकर पुत्र स्व. भगवान सोनकर तथा राजेश सोनकर, अखिलेश सोनकर और कमलेश सोनकर पुत्रगण विंदेश्वरी सोनकर ने मुचुन यादव की पिटाई कर दी। बचाने आई मां की भी पिटाई की। मुचुन यादव की जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी ने छह गवाहों को पेश किया। एडीजे ने विंदेश्वरी, राजेश, अखिलेश और कमलेश को हत्या का दोषी पाया। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना लगाया।
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कोपागंज थाना क्षेत्र के फत्तनपुरा मुहल्ला निवासी सूर्यप्रकाश यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। सूर्य प्रकाश के अनुसार, 19 जनवरी 2015 को रात साढे़ आठ बजे उसके पिता मुचुन यादव और मां लीलावती देवी दूसरे मकान पर जा रहे थे। रास्ते में आरोपी विंदेश्वरी सोनकर पुत्र स्व. भगवान सोनकर तथा राजेश सोनकर, अखिलेश सोनकर और कमलेश सोनकर पुत्रगण विंदेश्वरी सोनकर ने मुचुन यादव की पिटाई कर दी। बचाने आई मां की भी पिटाई की। मुचुन यादव की जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी ने छह गवाहों को पेश किया। एडीजे ने विंदेश्वरी, राजेश, अखिलेश और कमलेश को हत्या का दोषी पाया। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना लगाया।
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