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दहेज उत्पीडन के मामलें में दो की कुर्की की नोटिस
Updated Tue, 13 Feb 2018 12:00 AM IST
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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने दहेज उत्पीडन और मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में नामजद दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च 2018 की तिथि नियत किया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार मशहूदा बेगम की तहरीर पर जमील अहमद सहित परिवार के अन्य लोगों के विरुद्ध दहेज के लिए मार पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें पति सहित परिवार के अन्य लोगों को नामजद किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में सूचना के बावजूद बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के विठुआ गांव निवासी मोहम्मद आतिक और मोहम्मद कासिफ पुत्रगण जमील कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिसे गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने दोनों के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट के साथ ही दोनों की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
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मामले के अनुसार मशहूदा बेगम की तहरीर पर जमील अहमद सहित परिवार के अन्य लोगों के विरुद्ध दहेज के लिए मार पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें पति सहित परिवार के अन्य लोगों को नामजद किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में सूचना के बावजूद बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के विठुआ गांव निवासी मोहम्मद आतिक और मोहम्मद कासिफ पुत्रगण जमील कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिसे गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने दोनों के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट के साथ ही दोनों की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
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