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दुराचार सहित दो मामलों में दो की जमानत खारिज

Fri, 18 Aug 2017 11:55 PM IST
Updated Fri, 18 Aug 2017 11:55 PM IST
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दुराचार सहित दो मामलों में दो की जमानत खारिज
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डॉ. अजय कुमार ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगाने तथा उसके साथ दुराचार करने और छेड़खानी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की नाबालिग नतिनी को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र के ठेकमा महुआरी गांव निवासी प्रमोद कुमार पुत्र दयाराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा से फीस जमा करने के नाम आरोपी ने तीस हजार रुपया हड़प लिया। और पैसा मांगने पर मारपीट और उसके साथ छेड़छाड़ किया। मामले में आरोपी सरवां गांव निवासी अमरजीत पुत्र रामकुवंर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया।
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