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दलित युवती के साथ छेड़खानी के आरोपी की जमानत खारिज
Updated Mon, 24 Jul 2017 11:42 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने दलित नाबालिक युवती के साथ छेड़खानी के मामले में नामजद एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार नाबालिक दलित युवती के साथ आठ जुलाई 2017 को उस समय छेडखानी की गई जब वह अपने सहेली के घर से वापस लौट रही थी। मामले में आरोपी खिरियां गांव निवासी दुलारे पासवान पुत्र राजदेव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार नाबालिक दलित युवती के साथ आठ जुलाई 2017 को उस समय छेडखानी की गई जब वह अपने सहेली के घर से वापस लौट रही थी। मामले में आरोपी खिरियां गांव निवासी दुलारे पासवान पुत्र राजदेव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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