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मन्ना सिंह हत्याकांड में हुई बहस
Updated Wed, 30 Aug 2017 05:28 PM IST
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मऊ। ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद की अदालत में हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से बहस पूरी हो गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अभियोजन की ओर से की गई बहस का जबाब देने के लिए समय की मांग किया। जिस पर एडीजे ने बहस के लिए 12 सितंबर की तिथि नियत किया। इस दौरान मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास स्थित यूनियन बैंक के सामने 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई । गोली लगने से उनके चालक शब्बीर और साथी राजेश राय घायल हुए थे। बाद में उपचार के दौरान राजेश राय की मौत हो गई। घटना के बावत हरेंद्र सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद सदर विधायक मुख्तार अंसारी, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, संतोष सिंह, राकेश कुुमार पांडेय, अमरेश , अनुज कन्नौजिया, हनुमान कन्नौजिया सहित 12 लोगों का नाम प्रकाश में लाते हुए आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया । मामले पक्षकारो की ओर से साक्ष्य समाप्त होने के बाद बहस चल रही है। बचाव पक्ष की ओर से की गई बहस का जबाब मंगलवार को अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रीप्रकाश यादव आदि ने दिया। बचाव पक्ष से अभियोजन की ओर से बहस के दौरान उठाए गए बिंदुओ का जबाब देने के लिए बहस किए जाने की बात की गई। एडीजे ने मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस के लिए 12 सितंबर 2017 की तिथि नियत की गई। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकृष्ण सिंह , सदानंद राय , रामरतन निषाद , लियाकत अली , दारोगा सिंह और अन्य ने पैरवी किया। वही अभियोजन की ओर एडीजीसी के अलावा अधिवक्ता दयाशंकर राय, अमरनाथ सिह, फतेहबहादुर सिंह आदि ने पैरवी किया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास स्थित यूनियन बैंक के सामने 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई । गोली लगने से उनके चालक शब्बीर और साथी राजेश राय घायल हुए थे। बाद में उपचार के दौरान राजेश राय की मौत हो गई। घटना के बावत हरेंद्र सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद सदर विधायक मुख्तार अंसारी, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, संतोष सिंह, राकेश कुुमार पांडेय, अमरेश , अनुज कन्नौजिया, हनुमान कन्नौजिया सहित 12 लोगों का नाम प्रकाश में लाते हुए आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया । मामले पक्षकारो की ओर से साक्ष्य समाप्त होने के बाद बहस चल रही है। बचाव पक्ष की ओर से की गई बहस का जबाब मंगलवार को अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रीप्रकाश यादव आदि ने दिया। बचाव पक्ष से अभियोजन की ओर से बहस के दौरान उठाए गए बिंदुओ का जबाब देने के लिए बहस किए जाने की बात की गई। एडीजे ने मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस के लिए 12 सितंबर 2017 की तिथि नियत की गई। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकृष्ण सिंह , सदानंद राय , रामरतन निषाद , लियाकत अली , दारोगा सिंह और अन्य ने पैरवी किया। वही अभियोजन की ओर एडीजीसी के अलावा अधिवक्ता दयाशंकर राय, अमरनाथ सिह, फतेहबहादुर सिंह आदि ने पैरवी किया।
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