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हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 21 Aug 2017 10:35 PM IST
Updated Mon, 21 Aug 2017 10:35 PM IST
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हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने मस्जिद में सुअर का मांस फेंकने और विरोध करने पर मुहम्मद युनूस की हत्या करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का है। नसीरपुर गांव निवासी वादी मुकदमा अब्दुल खां की तहरीर पर अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि 22 जून 2017 की रात्रि में 11 बजे मोटर साइकिल से आए बदमाशों ने मस्जिद में सूअर का मांस फेंक कर दिए , विरोध करने पर मुहम्मद युनूस को गोली मार दिए। इलाज के दौरान मुहम्मद युनूस की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। दौरान विवेचना कैथवली गांव निवासी रमेश सिंह काका और कहिनौर गांव निवासी अभय सिंह उर्फ दरोगा सिंह पुत्र नंदकिशोर सिंह का नाम प्रकाश आया। मामले में आरोपी अभय सिंह उर्फ दरोगा सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी गई। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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