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कोविड से अनाथ बच्चे पीएम केयर फार चिल्ड्रेन योजना से होंगे लाभांवित
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मऊ। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई पीएम केयर फार चिल्ड्रेन योजना के अंतर्गत लाभांवित किए जाने के लिए ऐसे बच्चों का चिंहीकरण किया जाना है। इस योजना के तहत कोविड़-19 महामारी में केवल माता या केवल पिता या माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए व्यापक देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सक्षम करना है।
शिक्षा के माध्यम के साथ आत्मनिर्भरता के लिए उन्हे सशक्त बनाना है। ऐसे सभी बच्चे जिनके माता-पिता या जीवित माता/पिता या कानूनी अभिभावक, दत्तक माता-पिता, एकल दत्तक माता-पिता की मौत 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कोविड-19 से हुई हो। इस योजना के तहत लाभ का हकदार होंगे। परंतु उनके माता-पिता दोनो या जीवित माता, पिता या कानूनी अभिभावक, दत्तक माता-पिता, एकल दत्तक माता-पिता जैसी भी स्थिति हो, की मृत्यु के समय बच्चे की आयु 18 वर्ष पूरी नही होनी चाहिए।
योजना के तहत जिले के सभी चिंहित लाभार्थियोे का खाता सिर्फ डाकघर में ही खोला जाएगा। खाता खोलने के दिन बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर जिलाधिकारी को अभिभावक के रूप में रखते हुए बच्चे के साथ संयुक्त खाता खोला जाएगा। यदि बच्चे ने इस दौरान 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो खाता उनके नाम से खोला जाएगा।
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शिक्षा के माध्यम के साथ आत्मनिर्भरता के लिए उन्हे सशक्त बनाना है। ऐसे सभी बच्चे जिनके माता-पिता या जीवित माता/पिता या कानूनी अभिभावक, दत्तक माता-पिता, एकल दत्तक माता-पिता की मौत 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कोविड-19 से हुई हो। इस योजना के तहत लाभ का हकदार होंगे। परंतु उनके माता-पिता दोनो या जीवित माता, पिता या कानूनी अभिभावक, दत्तक माता-पिता, एकल दत्तक माता-पिता जैसी भी स्थिति हो, की मृत्यु के समय बच्चे की आयु 18 वर्ष पूरी नही होनी चाहिए।
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योजना के तहत जिले के सभी चिंहित लाभार्थियोे का खाता सिर्फ डाकघर में ही खोला जाएगा। खाता खोलने के दिन बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर जिलाधिकारी को अभिभावक के रूप में रखते हुए बच्चे के साथ संयुक्त खाता खोला जाएगा। यदि बच्चे ने इस दौरान 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो खाता उनके नाम से खोला जाएगा।
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