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राशन वितरण में अनियमितता के आरोप में कोटेदार पर मुकदमा दर्ज

Sun, 20 Feb 2022 11:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Feb 2022 11:20 PM IST
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Case filed against Kotdar for irregularities in ration distribution
घोसी। स्थानीय कोतवाली पुलिस ने रविवार को पूर्ति निरीक्षक रविरंजन की तहरीर पर एक कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। कोटेदार पर राशन वितरण के दौरान अनियमितता बरतने का आरोप है। आरोपी कोटेदारा अमिला ग्राम पंचायत का है। दर्ज मुकदमे के अनुसार बड़राव ब्लॉक अंतर्गत अमिला ग्राम पंचायत के राशन कार्ड धारकों सहित ग्राम प्रधान राजाराम सोनकर सहित 64 राशन कार्ड धारकों द्वारा आयुक्त आजमगढ़ को लिखित शिकायत किया था। जिसमें उचितदर विक्रेता राजेश कुमार द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने का आरोप लगाया गया था। जिसको आयुक्त आजमगढ़ ने अपर आयुक्त आजमगढ़ को जांच हेतु प्रेषित कर दिया था। जिसके क्रम में अपर आयुक्त आजमगढ़ ने पूर्ति निरीक्षक घोसी रवि रंजन को जांच हेतु निर्देशित किया था। जांच में पूर्ति निरीक्षक रवि रंजन ने पाया कि ग्राम पंचायत अमिला के उचितदर विक्रेता राजेश कुमार द्वारा दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 माह में राशन कार्ड धारकों को गेंहू एवं चावल के साथ अन्य वस्तुओं का वितरण में अनियमितता किया गया। इतना ही नहीं जांच में ऑनलाइन दर्ज स्टाक रजिस्टर में गेंहू ,चावल, साबूत चना,नमक एवं रिफांइड तेल कम मिला। इसके साथ ही उचितदर विक्रेता राजेश कुमार मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण रजिस्टर भी नहीं दिखा सके। इस संबंध में घोसी कोतवाली पुलिस ने पूर्ति निरीक्षक रवि रंजन की शिकायत पर उचितदर विक्रेता राजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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