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Mau News: धान क्रय केंद्र प्रभारी के खिलाफ मुकदमा

Tue, 02 Jan 2024 11:01 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jan 2024 11:01 PM IST
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Case against paddy purchasing center in-charge
मऊ। सहकारिता विभाग के सरहरा जमीन सरहरा धान क्रय केंद्र के प्रभारी पर सहायक विकास अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। यह कार्रवाई एसडीएम के औचक निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर की गई है। उप जिलाधिकारी घोसी ने गत 14 दिसंबर 2023 को सहकारिता विभाग के सरहरा जमीन सरहरा धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया था। क्रय केंद्र पर भारी अनियमितताएं पाई गई थीं। किसान कमलेश राय ग्राम सेमरी जमालपुर का 26 क्विंटल धान खरीदा गया, जबकि मशीन डिस्चार्ज होने के कारण उनका अंगूठा नहीं लगाया गया था। इसके अलावा बोरे के संबंध में ऑफलाइन अभिलेख भी उपलब्ध नहीं था। 14 दिसंबर को ही केंद्र प्रभारी को ऑनलाइन अभिलेखों के अनुसार कुल 6000 जूट के बोरे प्राप्त हुए थे, जिनमें से खरीद के सापेक्ष 4920 बोरे प्रयुक्त होने के पश्चात शेष 1080 बोरे क्रय केंद्र पर उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा पावर डस्टर का प्रयोग भी धान क्रय के लिए नहीं किया गया था। गोदाम भरे होने के कारण खरीद भी नहीं की जा रही थी, जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भी नहीं दी गई थी। एसडीएम ने अपनी निरीक्षण आख्या में केंद्र प्रभारी पर मानक के अनुसार किसानों से धान क्रय नहीं करने और केंद्र पर अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण संपूर्ण धान खरीद को संदिग्ध माना था। इसके मद्देनजर सहायक विकास अधिकारी मोहम्मद एहतेशाम अंसारी ने संबंधित केंद्र प्रभारी सुभाष यादव के खिलाफ घोसी कोतवाली में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 419 एवं 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।
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