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प्रत्याशियों को खोलना होगा अलग बैंक खाता
अमर उजाला ब्यूरो/मऊ
Updated Tue, 17 Jan 2017 12:39 AM IST
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निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान हेतु एक अलग से बैंक खाता खोलना होगा। समय-समय पर इसका लेखा जोखा भी देना होगा। विधान सभा निर्वाचन 2017 में लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों को 20000 से ऊपर के समस्त भुगतान एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला ने बताया कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन के लिए बैंक खाता खोलने के लिए समस्त बैंक शाखा एक समर्पित काउंटर खोलेंगे तथा उक्त खाते पर चेक बुक उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था करेंगे। डीएम ने बैंकों को निर्देश दिया कि विधान सभा निर्वाचन-2017 के समस्त प्रत्याशियों के खाता खोलने हेतु समर्पित काउंटर खोलने एवं विधान सभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बैंक खाते का चेक-बुक उपलब्ध कराने की व्यवस्था तत्काल कराएं। शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।