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नाबालिग के साथ दुष्कर्म और मारपीट मारपीट करने के आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 16 Jul 2021 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Jul 2021 11:06 PM IST
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Bail rejected for accused of raping and assaulting a minor
मऊ विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट शहिब जेहरा ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म और मारपीट करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने 17 जून को दुष्कर्म किया। विरोध करने पर युवती को टागीं से मारकर घायल कर दिया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बैरिया डुमरांव गांव निवासी अरविंद कुमार पुत्र चंदा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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