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गैर इरादतन हत्या और दुष्कर्म के मामले में दो की जमानत खारिज

Sat, 04 Dec 2021 09:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 04 Dec 2021 09:54 PM IST
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Bail of two rejected in culpable homicide and rape case
मऊ । जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैर इरादतन हत्या और दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मनाजीत गांव निवासी रमेश यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि कूड़ा फेकने के विवाद को लेकर 7 नवंबर को उसके भाई राममिलन को आरोपीगण ने मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी चंद्रमा यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा को आरोपी कोल्ड ड्रिंक मे नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया । तथा अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर वायरल करने की धमकी दी। मामले में आरोपी मुंशीपुरा मोहल्ला निवासी राहुल कनौजिया की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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