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दुष्कर्म के दो मामलों में दो की जमानत खारिज

Tue, 13 Oct 2020 10:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2020 10:03 PM IST
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Bail of two dismissed in two misdemeanor cases
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर भगाने और उनके साथ दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा की 10 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 10 जून 2020 को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी धर्मपुर बिशनपुर ताडी गांव निवासी अशोक चौहान पुत्र जयराम चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी 17 जून 20 को बहला फुसलाकर भगा ले गया । इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी बबुआ पुर गांव निवासी अरविंद कुमार पुत्र बुद्धराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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