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हत्या और दहेज हत्या के मामले में तीन की जमानत खारिज

Fri, 05 Jun 2020 10:00 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jun 2020 10:00 PM IST
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Bail of three dismissed in the case of murder and dowry murder
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या और दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीपी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा की केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार अदरी देहात सिधोना गांव निवासी किशन कुमार चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी ने सूचना दिया कि दो फरवरी 20 को लक्ष्मी माता मंदिर के पास एक अज्ञात शव मिला है। बाद में शव की शिनाख्त अशोक चौहान के रूप में हुई। मामले में आरोपी खजुरी गांव निवासी संतोष कुमार और दिनेश कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा हरिशंकर यादव की लड़की ममता यादव को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले 5 अगस्त 2019 को जहर देकर मार डाले। मामले में आरोपी पति हसनपुर बहरामपुर गांव निवासी हवलदार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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