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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Advocate will be able to meet MLA Mukhtar Ansari in jail, Special Judge Gangster Act of Mau has given permission

मऊः विधायक मुख्तार अंसारी से जेल में मिल सकेंगे अधिवक्ता, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने दी इजाजत

Wed, 09 Feb 2022 08:32 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 09 Feb 2022 08:32 PM IST
सार

मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें कहा था कि वह गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त हैं और मुकदमे की पैरवी व जमानत कराने के लिए अपने अधिवक्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं।

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Advocate will be able to meet MLA Mukhtar Ansari in jail, Special Judge Gangster Act of Mau has given permission
मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मऊ के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रामराज ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बांदा जेल में निरुद्ध सदर विधायक मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह को इजाजत दे दी है। साथ ही, जेल अधीक्षक को आदेश की प्रति भेजते हुए उसका पालन कराने को कहा है। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।

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मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें कहा था कि वह गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त हैं और मुकदमे की पैरवी व जमानत कराने के लिए अपने अधिवक्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र में जेल अधीक्षक बांदा को इस सिलसिले में निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था।
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विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट रामराज ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में लिखा कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। उनके पसंद के अधिवक्ता दारोगा सिंह से मिलने तथा मुकदमे की पैरवी के संबंध में विभिन्न दस्तावेज निष्पादित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

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मामले के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी कृष्ण कुमार गुप्ता की तहरीर पर पांच जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सदर विधायक मुख्तार अंसारी, संजय सागर, लालजी, केसर सिंह, विक्रमा यादव, सुरेश यादव, नरसिंह यादव, विंध्याचल यादव, बैजनाथ यादव और आनंद यादव को आरोपी बनाया गया है। 

मुख्तार अंसारी की अर्जी पर सुनवाई आज

Advocate will be able to meet MLA Mukhtar Ansari in jail, Special Judge Gangster Act of Mau has given permission
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विधानसभा चुनाव में मऊ के सदर विधानसभा सीट से नामांकन के लिए मुख्तार अंसारी की ओर से दी गई अर्जी पर बुधवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। यह अर्जी नामांकन की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अधिवक्ता, प्रस्तावक, नोटरी अधिवक्ता एवं फोटोग्राफरों को जनपद कारागार बांदा में जाने की अनुमति प्रदान करने से जुड़ी हैै।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट रामराज ने सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि तय की है। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी है। इसमें उल्लेख किया गया है कि मऊ की सदर विधानसभा से मुख्तार अंसारी विधायक हैं तथा विधानसभा चुनाव 2022 में इसी विधानसभा सीट से नामांकन करना चाहते हैं।

मुख्तार अंसारी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। नामांकन की प्रक्रिया 10 से 17 फरवरी तक चलेगी। नामांकन पत्र एवं उसके साथ संलग्न शपथपत्र पर प्रत्याशी की चल अचल संपत्ति, मुकदमों से संबंधित ब्योरा दर्ज किया जाता है। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर होता है। ऐसे में नामांकन की औपचारिकता पूरी कराने के लिए अधिवक्ता, नोटरी अधिवक्ता, प्रस्तावकों, फोटोग्राफर को बांदा जेल में जाने की अनुमति दी जाए।

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