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वकालतनामा पर लिखना होगा एडवोकेट रोल नंबर

Fri, 06 Mar 2020 11:15 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Mar 2020 11:15 PM IST
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advocate
मऊ। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने गत दिनों जनहित याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में जिले में एडवोकेट रोल लागू कर दिया है। बीस मार्च से सभी अधिवक्ताओं को वकालतनामे पर एडवोकेट रोल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में वकालतनामा न्यायालय में मान्य नहीं होगा। साथ ही अधिवक्ताओ के लिपिक को भी रोल नंबर आवंटित किया गया है। बिना इसके वह कचहरी परिसर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। दीवानी कचहरी के कोर्ट मैनेजर निलोत्पल गौतम ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल जनहित याचिका संख्या 2436 सन 2019 में पारित आदेश के अनुपालन में जिला न्यायालय में एडवोकेट रोल बनकर तैयार हो गया है। दीवानी कचहरी में 1106 अधिवक्ताओं और 164 अधिवक्ता लिपिको के रोल बनकर तैयार हो चुके है। जल्द ही सभी को रोल नंबर दिए जाएंगे। 20 मार्च से रोल नंबर को वकालतनामा पर अंकित करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में वह न्यायालय में अपनी बात नहीं रख पाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन अधिवक्ता लिपिको ने रोल नंबर के लिए आवेदन नहीं किया है। वह एक माह के अंदर अपना रोल नंबर अवश्य ले ले। बता दे कि गत दिनों बिजनौर के सीजेएम कोर्ट में हुए गोलीकांड की घटना के बाद जिला अदालतों में सुरक्षा को लेकर उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने जिला जज को एडवोकेट रोल तैयार करने का निर्देश दिया था।
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