फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Action if violated by the complete detainee

पूर्ण बंदी का उल्लंघन किया तो कार्रवाई

Fri, 16 Apr 2021 10:46 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Apr 2021 10:46 PM IST
विज्ञापन
Action if violated by the complete detainee
वकिस भवन में बने कोविड 19 कन्ट्रोल रुम का औचक निरीक्षण करते डीएम अमित सिंह बंसल। - फोटो : MAU
मऊ। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने रविवार को पूर्णतया बंदी का निर्देश दिया। कहा कि प्रत्येक सप्ताह शनिवार की रात आठ बजे से लेकर सोमवार को प्रात: सात बजे तक बंदी रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने शुक्रवार को विकास भवन में स्थित कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी पॉजिटिव केस है, उनका नाम मोबाइल नंबर सहित सूची तैयार करें। उन्होंने कंट्रोल रूम में लगाए गए कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी ली। कर्मचारियों ने बताया कि लैंड लाइन टेलीफोन कम होने के कारण अधिक से अधिक मरीजों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को तत्काल लैंडलाइन टेलीफोन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि अधिकाधिक लोगों से संपर्क किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना काल में किसी तरह की लापरवाही न करें। जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वे अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ करें अन्यथा संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 200 कॉल करने का निर्देश दिया। इस दौरान पल्स आक्सीमीटर रीडिंग की जानकारी पॉजिटिव लोगों से लेने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि पॉजिटिव व्यक्ति के घर आरआरटी टीम निश्चित रूप जाए। इसकी मानीटरिंग कोविड पोर्टल के माध्यम से की जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि इमरजेंसी वार्ड से किसी भी व्यक्ति को इलाज के अभाव में वापस नहीं भेजना है। यदि मरीज से शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोविड कार्य में लगे डाक्टरों को निर्देश दिया कि किसी भी दशा में अपना फोन बंद न रखें। समस्त ईओ को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कराते रहें। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजेशन नियमित रूप से कराते रहे।
विज्ञापन

इस दौरान पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान, अपर जिलाधिकारी के.हरी सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर उप जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

मास्क न लगाने पर एक हजार लगेगा जुर्माना
जिले में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्ति पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उससे दस हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। यह निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सबसे बेहतर माध्यम मास्क लगाना है। मास्क न लगाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में प्रत्येक सप्ताह के शनिवार रात आठ बजे से लेकर सोमवार प्रात: सात बजे तक बंदी रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed