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Mau News: अब्बास अंसारी की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी

Wed, 12 Feb 2025 11:17 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2025 11:17 PM IST
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Abbas Ansari's appearance through video conferencing
मऊ। बीते विधानसभा आमचुनाव चुनाव के दौरान नफरती भाषण सहित चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के तीन मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई।
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सीजेएम ने नफरती भाषण के मामले मे उनका धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज हुआ। सीजेएम ने दो मामलों में 19 फरवरी और एक मामले में 25 फरवरी की तिथि नियत किया।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया।
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आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।
पुलिस ने विवेचना में धारा 506, 171 एफ, 186, 189, 153 ए, 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
मामले में अभियोजन का साक्ष्य पूरी हो गई है। सीजेएम ने मामले में आरोपी अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी का बयान दर्ज किया। साथ ही सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत किया। इस मामले में उमर अंसारी की पत्रावली पहले से ही अलग है।
दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171 एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।

मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। सीजेएम ने आरोपियों का बयान के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत किया। तीसरे मामले में सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि नियत किया।
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