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Mau News: दो मामलो में अब्बास अंसारी की वीसी से हुई पेशी
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बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के दो मामलों में आरोपी सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की मंगलवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। एक मामले में एसीजेएम एमपी/एमएलए ने हाजिरी के लिए 8 सितंबर की तिथि नियत की तथा दूसरे मामले में आरोप के लिए 12 सितंबर की तिथि तय की।
वही उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई थी, उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। जिसपर एसीजेएम श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी।
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पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए ने मामले में धारा 171एफ व 188 भादवि के तहत संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है।
मामले में एसीजेएम ने आरोपियों की हाजिरी के लिए 8 सितंबर की तिथि तय की। दूसरा मामला दक्षिणटोला क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 2022 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है।
मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। साथ ही उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। जिसमें अब्बास अंसारी की मंगलवार को वीसी से पेशी हुई। एसीजेएम ने मामले में आरोप तय करने के लिए 12 सितंबर की तिथि तय की।
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वही उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई थी, उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। जिसपर एसीजेएम श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी।
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पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए ने मामले में धारा 171एफ व 188 भादवि के तहत संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है।
मामले में एसीजेएम ने आरोपियों की हाजिरी के लिए 8 सितंबर की तिथि तय की। दूसरा मामला दक्षिणटोला क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 2022 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है।
मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। साथ ही उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। जिसमें अब्बास अंसारी की मंगलवार को वीसी से पेशी हुई। एसीजेएम ने मामले में आरोप तय करने के लिए 12 सितंबर की तिथि तय की।