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न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
Mau
Updated Tue, 15 Apr 2014 05:31 AM IST
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मऊ। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मई व जून माह में मार्निंग कोर्ट न चलाए जाने के आदेश की जानकारी होने पर अधिवक्ताओं ने बैठक कर इसका विरोध किया। इस दौरान वकीलों ने उच्च न्यायालय से इस आदेश को वापस लेने व मार्निंग कोर्ट चलाए जाने की मांग की। साथ ही अपनी मांगो के समर्थन में सोमवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते वादकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक संघ के पुस्तकालय भवन में हुई। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा मई व जून माह में मार्निंग कोर्ट समाप्त कर पूरे दिन कोर्ट चलाए जाने के आदेश पर चर्चा हुई। अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर मई व जून माह में पूर्व की भांति मार्निंग कोर्ट चलाए जाने की मांग की। साथ ही मांगों के समर्थन में पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। बार के अध्यक्ष फतेहबहादुर सिंह व महामंत्री मानसिंह यादव ने बताया कि चार अप्रैल 2014 को मार्निंग कोर्ट चलाए जाने के लिए जिला जज के माध्यम से उच्च न्यायालय को पत्र भेजा गया था। लेकिन उच्च न्यायालय से इस संबंध में कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। बैठक में पूर्व महामंत्री सूर्यनाथ यादव, राजेंद्र राय, जेएन द्विवेदी, हुमा सज्जाद हुसैन, अमरनाथ सिंह, हरिद्वार राय, शिवप्रसाद श्रीवास्तव, देवेंद्र प्रताप सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। अध्यक्षता फतेहबहादुर सिंह व संचालन मानसिंह यादव ने किया।
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सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक संघ के पुस्तकालय भवन में हुई। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा मई व जून माह में मार्निंग कोर्ट समाप्त कर पूरे दिन कोर्ट चलाए जाने के आदेश पर चर्चा हुई। अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर मई व जून माह में पूर्व की भांति मार्निंग कोर्ट चलाए जाने की मांग की। साथ ही मांगों के समर्थन में पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। बार के अध्यक्ष फतेहबहादुर सिंह व महामंत्री मानसिंह यादव ने बताया कि चार अप्रैल 2014 को मार्निंग कोर्ट चलाए जाने के लिए जिला जज के माध्यम से उच्च न्यायालय को पत्र भेजा गया था। लेकिन उच्च न्यायालय से इस संबंध में कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। बैठक में पूर्व महामंत्री सूर्यनाथ यादव, राजेंद्र राय, जेएन द्विवेदी, हुमा सज्जाद हुसैन, अमरनाथ सिंह, हरिद्वार राय, शिवप्रसाद श्रीवास्तव, देवेंद्र प्रताप सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। अध्यक्षता फतेहबहादुर सिंह व संचालन मानसिंह यादव ने किया।
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