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पांच आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज
Updated Sat, 04 Aug 2018 01:20 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय श्री आहूजा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास और अपमिश्रित शराब बरामदगी के तीन भिन्न मामले में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया।
पहला मामला थाना चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के जसड़ा गांव का है। जिसमें अभियोजन कथानक के अनुसार इसी गांव के वादी फारूख ने थाने में तहरीर दिया कि गत 22 जनवरी को मिलाद का प्रसाद बांटने के विवाद को लेकर लाठी डंडे से मारपीट कर वादी पक्ष के कई लोगों को मारा पीटा। इस घटना में अरमान को गंभीर चोटें आई। न्यायालय ने आरोपीगण नवीरसूल के लड़के आवेद और बबलू की इस मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का है। आबकारी निरीक्षक हरिंद्रकृष्णन मय हमराहियों के गत 8 जुलाई को आरोपी हलीमाबाद निवासी लक्ष्मण सोनकर के यहां से 60-60 लीटर के दो कन्टेनर व 20-20 लीटर की चार जरीकैन तथा काफी मात्रा में पाउच व मिलावट के लिए यूरिया व नौशादर आदि बरामद किया गया। न्यायधीश ने उक्त आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीसरा मामला भी मिलावटी शराब बरामदगी का मधुबन थाना क्षेत्र का है । मुखबिरी के आधार पर गत 23 नवंबर 2017 को भारी मात्रा में मिलावटी शराब आरोपीगण नईबस्ती दुबारी निवासीगण नागेश चौहान और भोला चौहान के कब्जे से बरामद की गई। सुनवाई के बाद जिला जज ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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पहला मामला थाना चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के जसड़ा गांव का है। जिसमें अभियोजन कथानक के अनुसार इसी गांव के वादी फारूख ने थाने में तहरीर दिया कि गत 22 जनवरी को मिलाद का प्रसाद बांटने के विवाद को लेकर लाठी डंडे से मारपीट कर वादी पक्ष के कई लोगों को मारा पीटा। इस घटना में अरमान को गंभीर चोटें आई। न्यायालय ने आरोपीगण नवीरसूल के लड़के आवेद और बबलू की इस मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का है। आबकारी निरीक्षक हरिंद्रकृष्णन मय हमराहियों के गत 8 जुलाई को आरोपी हलीमाबाद निवासी लक्ष्मण सोनकर के यहां से 60-60 लीटर के दो कन्टेनर व 20-20 लीटर की चार जरीकैन तथा काफी मात्रा में पाउच व मिलावट के लिए यूरिया व नौशादर आदि बरामद किया गया। न्यायधीश ने उक्त आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीसरा मामला भी मिलावटी शराब बरामदगी का मधुबन थाना क्षेत्र का है । मुखबिरी के आधार पर गत 23 नवंबर 2017 को भारी मात्रा में मिलावटी शराब आरोपीगण नईबस्ती दुबारी निवासीगण नागेश चौहान और भोला चौहान के कब्जे से बरामद की गई। सुनवाई के बाद जिला जज ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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