{"_id":"5ab146ff4f1c1b91778b67d1","slug":"51521567487-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या सहित तीन मामलों में चार की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या सहित तीन मामलों में चार की जमानत खारिज
Updated Tue, 20 Mar 2018 11:16 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या सहित तीन मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला मधुबन थना क्षेत्र का है। 16 सितंबर 2017 को हरिलाल का पूरा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। सूचना पर मौके पर तत्कालीन थानाध्यक्ष मधुबन योगेंद्र बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे। शव की शिनाख्त दोहरीघाट थाना क्षेत्र के तारनपुर गावं निवासी सीताराम चौहान के रुप में हुई। मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के दपेहड़ी गांव निवासी अरविंद चौहान पुत्र रामकिशुन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला भी मधुबन थाना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा शनिचरी देवी लड़की निगम गोड़ की 19 नवंबर 2017 को हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी जयरामगिरी गांव निवासी रामअशीष यादव पुत्र सत्यदेव और बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के टगुनियां गांव निवासी रिंटू चौहान पुत्र अकबर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। एसआई रमेश कुमार ने मिलावटी शराब एक मार्च 2018 को बरामद किया। मामले में आरोपी मुहम्मदाबाद सिपाह निवासी पंकज गुप्ता पुत्र दीपचंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन
पहला मामला मधुबन थना क्षेत्र का है। 16 सितंबर 2017 को हरिलाल का पूरा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। सूचना पर मौके पर तत्कालीन थानाध्यक्ष मधुबन योगेंद्र बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे। शव की शिनाख्त दोहरीघाट थाना क्षेत्र के तारनपुर गावं निवासी सीताराम चौहान के रुप में हुई। मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के दपेहड़ी गांव निवासी अरविंद चौहान पुत्र रामकिशुन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला भी मधुबन थाना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा शनिचरी देवी लड़की निगम गोड़ की 19 नवंबर 2017 को हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी जयरामगिरी गांव निवासी रामअशीष यादव पुत्र सत्यदेव और बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के टगुनियां गांव निवासी रिंटू चौहान पुत्र अकबर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। एसआई रमेश कुमार ने मिलावटी शराब एक मार्च 2018 को बरामद किया। मामले में आरोपी मुहम्मदाबाद सिपाह निवासी पंकज गुप्ता पुत्र दीपचंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन