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हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Updated Mon, 30 Apr 2018 11:45 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या और हत्या का प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार नसीरपुर गांव निवासी अब्दुल जब्बार खां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 22 जून 2017 की रात्रि में वह गांव स्थित मस्जिद में वह यूनुस खां के साथ बैठे थे। उसी समय रात्रि में 11 बजे के करीब मोटर साइकिल से दो लोग आए और मस्जिद में मांस फेंके, विरोध करने पर यूनुस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। इलाज के लिए ले जाते समय यूनुस की मौत हो गई। मामले में आरोपी गाजीपुर जिले के भुडुकुड़ा थाना क्षेत्र के मंझनपुर गांव निवासी आनंद सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामले के अनुसार नसीरपुर गांव निवासी अब्दुल जब्बार खां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 22 जून 2017 की रात्रि में वह गांव स्थित मस्जिद में वह यूनुस खां के साथ बैठे थे। उसी समय रात्रि में 11 बजे के करीब मोटर साइकिल से दो लोग आए और मस्जिद में मांस फेंके, विरोध करने पर यूनुस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। इलाज के लिए ले जाते समय यूनुस की मौत हो गई। मामले में आरोपी गाजीपुर जिले के भुडुकुड़ा थाना क्षेत्र के मंझनपुर गांव निवासी आनंद सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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