{"_id":"6081a9c58ebc3e8dad0e3f0c","slug":"23-accused-in-badar-district-due-to-fear-of-foul-election-mau-news-vns586275844","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव में गडबड़ी की आशंका पर 23 आरोपियों को जिला बदर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव में गडबड़ी की आशंका पर 23 आरोपियों को जिला बदर
विज्ञापन
मऊ। वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में घोसी कोतवाली के मिश्रौली रामनिधी गांव में मतदान केेेंद्र पर एसडीएम और पुलिस बल के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी चार के साथ 23 लोगों को डीएम ने पुलिस द्वारा भेजी गई आख्या पर जिला बदर करने का आदेश जारी किया। एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किया कि सभी आरोपियों को आज ही जिले की सीमा से बाहर कराया जाए। साथ ही इसकी सूचना उन्हे उपलब्ध कराई जाए।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में कानून और शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने तथा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक सुशील घुले की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने 23 लोगों को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया। डीएम के इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को आदेश जारी किया। इसके तहत सभी आरोपियों को आज के आज जिले की सीमा से बाहर किया जाए।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सरायलखंसी थाने के बुढ़ावे निवासी अजीत कुमार को तीन माह, दक्षिण टोला थाने के बैराठपुर निवासी मधु को चार माह, मुुहम्मदाबाद गोहना के बरडीहा निवासी ताड़कनाथ को छह माह, मोहम्मदाबाद गोहना निवासी शिवकुमार यादव को छह माह तथा सुरहुरपुर निवासी हरेंद्र को चार माह , देवखरी निवासी प्रवीण कुमार सिंह उर्फ सिंटू और राजकुमार उर्फ रिशू को दो दो माह के लिए जिला बदर किया गया। इसीक्रम में सरायलखंसी थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी हरिकेश यादव उर्फ हडबड़ी को चार माह, रानीपुर थाने के बरवा निवासी अजय शंकर चौबे को छह माह, मधुबन थाने के धर्मपुर बिसुनपुर निवासी जयराम यादव को 6 माह ,हलधरपुर थाने के बकराबाद निवासी दीपक चौहान को चार माह, चकरा गांव निवासी विशुनदेव राजभर को 6 माह, सिधवल गांव निवासी संजय यादव उर्फ झार पहलवान को 6 माह, घोसी कोतवाली के मिश्रौली रामनिधि निवासी धर्मराज यादव को 3 माह,बबलू यादव को 3 माह,मुलायम यादव उर्फ नितेश को 3 माह,संतोष यादव को 3 माह,हमीदपुर निवासी ओबेदुल्लाह को 4 माह,फजल को 4 माह, दोहरीघाट थाने के नवापूरा निवासी पवन राय उर्फ बिट्टू को 4 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। एसपी ने बताया कि धर्मराज यादव, बबलू यादव, मुलायम यादव व संतोष यादव व अन्य पर वर्ष 2015 पंचायत चुनाव में मिश्रौली रामनिधी गांव के पोलिंग पर एसडीएम एवं पुलिस बल के साथ मारपीट की गई थी तथा चुनाव सम्बन्धी प्रक्रियाओं में व्यवधान पैदा कर भारी अराजकता फैलाते हुए सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में घोसी कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके साथ ही हरिकेष यादव उर्फ हडबड़ी के विरुद्ध हत्या, लूट जैसे संगीन अपराधों में दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। एसपी ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि आज ही आदेश का नियमानुसार तामीला कराकर आरोपियों को जनपद की सीमा से बहिष्कासन किया जाए। एसपी ने चेताया है कि इनके द्वारा निर्धारित समयावधि में जनपद की सीमा में प्रवेश किया जाता है तो इनके विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जाये।
विज्ञापन
विज्ञापन
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में कानून और शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने तथा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक सुशील घुले की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने 23 लोगों को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया। डीएम के इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को आदेश जारी किया। इसके तहत सभी आरोपियों को आज के आज जिले की सीमा से बाहर किया जाए।
विज्ञापन
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सरायलखंसी थाने के बुढ़ावे निवासी अजीत कुमार को तीन माह, दक्षिण टोला थाने के बैराठपुर निवासी मधु को चार माह, मुुहम्मदाबाद गोहना के बरडीहा निवासी ताड़कनाथ को छह माह, मोहम्मदाबाद गोहना निवासी शिवकुमार यादव को छह माह तथा सुरहुरपुर निवासी हरेंद्र को चार माह , देवखरी निवासी प्रवीण कुमार सिंह उर्फ सिंटू और राजकुमार उर्फ रिशू को दो दो माह के लिए जिला बदर किया गया। इसीक्रम में सरायलखंसी थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी हरिकेश यादव उर्फ हडबड़ी को चार माह, रानीपुर थाने के बरवा निवासी अजय शंकर चौबे को छह माह, मधुबन थाने के धर्मपुर बिसुनपुर निवासी जयराम यादव को 6 माह ,हलधरपुर थाने के बकराबाद निवासी दीपक चौहान को चार माह, चकरा गांव निवासी विशुनदेव राजभर को 6 माह, सिधवल गांव निवासी संजय यादव उर्फ झार पहलवान को 6 माह, घोसी कोतवाली के मिश्रौली रामनिधि निवासी धर्मराज यादव को 3 माह,बबलू यादव को 3 माह,मुलायम यादव उर्फ नितेश को 3 माह,संतोष यादव को 3 माह,हमीदपुर निवासी ओबेदुल्लाह को 4 माह,फजल को 4 माह, दोहरीघाट थाने के नवापूरा निवासी पवन राय उर्फ बिट्टू को 4 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। एसपी ने बताया कि धर्मराज यादव, बबलू यादव, मुलायम यादव व संतोष यादव व अन्य पर वर्ष 2015 पंचायत चुनाव में मिश्रौली रामनिधी गांव के पोलिंग पर एसडीएम एवं पुलिस बल के साथ मारपीट की गई थी तथा चुनाव सम्बन्धी प्रक्रियाओं में व्यवधान पैदा कर भारी अराजकता फैलाते हुए सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में घोसी कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके साथ ही हरिकेष यादव उर्फ हडबड़ी के विरुद्ध हत्या, लूट जैसे संगीन अपराधों में दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। एसपी ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि आज ही आदेश का नियमानुसार तामीला कराकर आरोपियों को जनपद की सीमा से बहिष्कासन किया जाए। एसपी ने चेताया है कि इनके द्वारा निर्धारित समयावधि में जनपद की सीमा में प्रवेश किया जाता है तो इनके विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जाये।
विज्ञापन